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सावधि ऋण योजना

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सावधि ऋण योजना

विभाग नाम हरियाणा अनुसूचित जातियां वित्तीय एवं विकास निगम
योजना का नामसावधि ऋण (नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनैंस ऐंड डेवलपमेंट कारपोरेशन)
योजना की श्रेणी स्व० रोजगार
योजना का प्रकारऋण

योजना में आवेदन करने के लिए बिन्दु वार पात्रता

  1. प्रार्थी सफाई कर्मचारी/उनके आश्रित होना चाहिये ।
  2. प्रार्थी के पास सरकारी विभाग द्वारा जैसे (स्कूलए कॉलेजए वनए स्वास्थ्यए शिक्षाए पशुपालनए जिनका रैंक राजपत्रित अधिकारी से कम न होद्धए नगर निकायध्निगम के निर्वाचित सदस्य और ग्राम पंचायतों के प्रधानए स्थानीय राजस्व अधिकारी या स्थानीय नगरपालिका कार्यालय का कोई अधिकारीए) जारी किया गया सफाई कर्मचारी या आश्रित का सर्टिफिकेट होना चाहिए ।
  3. आय की कोई सीमा नहीं है।
  4. प्रार्थी की आयु 18-55 वर्ष तक होनी चाहिये ।

योजना से आवेदक को मिलने वाले अपेक्षित वार्षिक वित्तीय लाभ

लगभग 1,20,000 – 1,50,000  /- रू0 

योजना से आवेदक को मिलने वाले लाभ

  1. एन0एस0के0एफ0डी0सी0 के सहयोग से निगम सावधि ऋण योजना के लिये ऋण प्रदान करता है, जिसमें इकाई लागत 3,00,000/- रू0 तक है ।
  2. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे प्रार्थियों को निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000/-रूपये है।

लोन किस किस उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है।

  1. स्व.रोजगार
  2. सफाई कर्मचारी/उनके आश्रित के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए

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