ग्रामीण क्षेत्रों में 49,000/- और शहरी क्षेत्रों में 60,000/- वार्षिक पारिवारिक आय होनी चाहिए।
उम्मीदवार हरियाणा राज्य का निवासी हो ओर अनुसूचित जाति का हो (हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति घाषित हो) ।
बी.पी.एल. राशन कार्ड होना चाहिए।
आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
योजना से आवेदक को मिलने वाले अपेक्षित वार्षिक वित्तीय लाभ
लगभग 60,000 – 75,000 /- रू0
योजना से आवेदक को मिलने वाले लाभ
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे प्रार्थियों को निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000/-रूपये है।
लोन किस किस उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है।
स्व.रोजगार
यह स्कीम गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति के परिवारों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए है।