Income Certificate Haryana 2023

Income Certificate Haryana || इनकम सर्टिफिकेट हरियाणा कैसे बनाये 

Quick Overview :- दोस्तों सभी राज्यों की सरकारें लोगो में आर्थिक समानता लाने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास करती है। विभिन्न तरह की सरकारी योजनाए चलाती है।  जिनको लोगो को अलग अलग आर्थिक स्थिति के अनुसार बांटा जाता है। इसी आर्थिक आधार को तय करने के लिए राज्य सरकार इनकम सर्टिफिकेट जारी करती है जो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय बताता है।  इसको इनकम सर्टिफिकेट कहते है। हरियाणा में रैवैन्य डिपार्टमेंट के अधिकारी इस सर्टिफिकेट को इशू करते है।  

दोस्तों हरियाणा प्रदेश में इनकम सर्टिफिकेट को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब इनकम सर्टिफिकेट की जगह परिवार पहचान पत्र में दर्ज इनकम को ही इनकम सर्टिफिकेट की जगह इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब हरियाणा वासियो को अलग से इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की कोई जरुरत नहीं होगी। पहले इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फॉलो किया जाने वाला प्रोसेस  निचे दिया गया। है 

परिवार पहचान पत्र को इनकम सर्टिफिकेट की तरह कैसे इस्तेमाल करे। 
यदि आप हरियाणा के निवासी है तो आपके लिए परिवार पहचान पत्र / family ID बनवाना अति आवश्यक है। इसके साथ ही आपकी फॅमिली आई डी में इनकम वेरीफाई होना भो आवश्यक है। प्रदेश सरकार ने फॅमिली आई डी में इनकम वेरीफाई करने के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया है। इस कमेटी में 5 अलग – अलग व्यक्तियों को शामिल किया गया है। जो सभी की इनकम को वेरीफाई करेंगे इनमे से किन्ही तीन सदस्यों की रिपोर्ट मैच होने पर आपकी इनकम वेरीफाई मानी जाएगी। 
इन पांच सदसीय कमेटी में एक ऑपरेटर , एक कॉलेज विद्यार्थी, एक अध्यापक, एक समाज सेवी शामिल किये गए है। 
अपनी इनकम वेरिफिकेशन का स्टेटस देखने के लिए ये पोस्ट बढे। इनकम वेरिफिकेशन का स्टेटस देखे। 

INCOME VERIFIED BY LOCAL COMMETTY

Type of Income Certificate: 

इनकम सर्टिफिकेट मुख्यत: 2 प्रकार का होता है।
ये दोनों प्रकार के इनकम सर्टिफिकेट आसानी से बनवाये जा सकते है लेकिन इनको बनवाने का purpose आपको पता होना चाहिए तभी आप सही इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे।

  1. Educaiton Purpose :-

    यह इनकम सर्टिफिकेट आपको तब बनवाना चाहिए जब आपको या आपके बच्चो को किसी स्कूल में एडमिशन, स्कालरशिप आदि से सम्बंधित काम हो।

  2. Other then Educaiton Purpose :-

    पढाई लिखाई के अलावा अन्य किसी भी मामले के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट other thenEeducation Purpose बनवाना चाहिए।
    इनकम सर्टिफिकेट हरियाणा का प्रारूप नीचे दिया गया है।  समय के अनुसार इसके प्रारूप में थोड़ा बहुत बदलाव भी हो सकता है।

income certificate haryana

इनकम सर्टिफिकेट हरियाणा क्यों और कहा चाहिए।

i. अगर साधारण रूप से देखा जाये तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरुरत तब पड़ती है जब आपको कोई सरकारी कार्य करवाना हो। 
ii. किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो।  जैसे पेंशन, सब्सिट्डी, लोन, स्कालरशिप  या अन्य कोई भी योजना हो।
iii. किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना हो ।  या और कोई भी अन्य सरकारी कार्य हो।
iv. किसी शिक्षण संसथान में एडमिशन के लिए आपसे इनकम सर्टिफिकेट माँगा जा सकता है।
v. इसके अलावा कई अन्य स्थानों पर भी आपसे इनकम सर्टिफिकेट की मांग की जा सकती है। जैसे सक्षम युवा योजना हरियाणा में इनकम सर्टिफिकेट Other then Educaiton Purpose माँगा जाता है। 

इनकम सर्टिफिकेट हरियाणा कहाँ से बनवाये।

दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कई माध्यम मिल जायेंगे जिनका आप अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते है।  सभी तरीको की जानकारी विस्तार से निचे दी गई है।

सरकारी दफ्तर या सरकारी ई सेवा केंद्र:-

यह केंद्र आपको आपके शहर की तहसील में मिल जायेगा।  यहाँ पर अपने मांगे गए सभी दस्तावेज जमा करवाने होंगे तथा उसके बाद वह पर मौजूद क्लर्क आपका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करेगा।  उसके बाद वो आपको फॉर्म अप्लाई करने की स्लिप दे सकता है तथा आपको एक निर्धारित समय (अधिकतम 7 दिन ) देगा की आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट मिल जायेगा।

CSC / अटल सेवा केंद्र से :-

यदि आप तहसील में जाकर अपना इनकम सर्टिफिकेटनहीं बनवा सकते तो आप नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर जाकर अपना फाइल बनवा कर वही पर जमा भी करवा सकते है। अटल सेवा केंद्र पर आपको आपका सर्टिफिकेट 1 – 2 दिन में मिल जाता है।  नजदीकी CSC या अटल सेवा केंद्र को ढूंढ़ने के लिए आप CSC लोकेटर का इस्तेमाल कर सकते है।

अपने आप / खुद :-

दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप खुद भी अपना इनकम सर्टिफिकेट बना सकते है। इसके लिए आपको सरल पोर्टल पर जाकर अपनी आई डी बना कर तब इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा।  इसके लिए आपको पहले इसका पूरा प्रोसेस समझना होगा।  उसके बाद आप इसको खुद भी अप्लाई कर सकते है।  पूरा प्रोसेस जानने के लिए आप सहायक वीडियो नीचे देख सकते है।

इनकम सर्टिफिकेट हरियाणा बनवाने के लिए क्या – क्या डाक्यूमेंट्स चाहिए।

इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको निम्म दस्तावेजों को आवयश्कता होगी।
पहचान एवं नागरिकता का सबूत निचे दिये गए में से कोई भी एक
ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड

रिहायशी का सबूत निचे दिये गए में से कोई भी एक
पासपोर्ट , वोटर कार्ड, विभागीय पहचान पत्र (सरकारी कर्मचारी के लिए), बिजली का बिल आवेदक के नाम।
आवेदक का लाइव फोटो (नोट कंप्यूटर से स्कैन किया हुआ मान्य नहीं होगा )
Family ID (आप इन दस्तावेजों के जानकारी आधिकारिक वेबसाइट KSM Saral  पर भी देख सकते है।)

Income Certificate Haryana की पूर्व सत्यापन रिपोर्ट कैसे करवाएं

Income Certificate Educaiton Purpose
ग्रामीणशहरी

नम्बरदार की रिपोर्ट

पटवारी की सत्यपन  रिपोर्ट

पार्षद

नगरपालिका / नगरनिगम की सत्यापन रिपोर्ट

पटवारी की सत्यापन रिपोर्ट

Income Certificate Other Then Educaiton Purpose
ग्रामीणशहरी

नम्बरदार की रिपोर्ट

पटवारी की सत्यपन  रिपोर्ट

पटवारी की सत्यापन रिपोर्ट

तहसीलदार की सत्यापन रिपोर्ट

पार्षद

नगरपालिका / नगरनिगम की सत्यापन रिपोर्ट

पटवारी की सत्यापन रिपोर्ट

तहसीलदार की सत्यापन रिपोर्ट

इनकम सर्टिफिकेट हरियाणा डाउनलोड कैसे करे।

दोस्तों एक बार जब आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है तो उसको आप दोबारा कभी भी डाउनलोड कर सकते है उसके लिए आपको e-disha की वेबसाइट पर जाना होता तथा स्टेटस ऑफ़ एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट की  EDisha ID / Saral ID डालनी होगी जिससे आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जायेगा। इसी के साथ अगर आप अपने सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन करना चाहते है तो वेर्टिफिकेशन पर क्लिक करके उनकी वेरिफिकेशन भी कर सकते है। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के सहायक वीडियो निचे देखा जा सकता है।

इनकम सर्टिफिकेट हरियाणा बनाने के लिए कितना चार्ज लगता है।

इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपका मुख्या खर्चा फाइल तैयार करवाने का है।  जिसमे आपसे टाइपिस्ट 40 – 60 रूपये तक मांग सकते है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो ये फाइल आप खुद भी प्रिंट करके इनको पैन से भर कर सत्यापित करवा सकते हो जिसके लिए आपको कही जाने की जरुरत नहीं होगी।  जिसके लिए जो – जो पेज आपको चहियेगे उनका लिंक आपको निचे मिल जायेगा

लेकिन कुछ तहसीलो में ये फॉर्मेट अलग भी हो सकता है अगर हमारे दवारा दिए गए फॉर्मेट को मान्य करते है तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते है।

फाइल में दिए गए पेज जो भरने तथा सत्यापन की विधि जानने के लिए आप ऊपर दिया गया वीडियो ध्यान से देखे।

फाइल तैयार होने के बाद फाइल सत्यापन करवाना है तथा फिर ऑनलाइन अप्लाई करवाना है या करना है।  ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप खुद अपना रजिस्ट्रेशन Saral Portal पर कर सकते है तथा अपने कोई भी डॉक्यूमेंट खुद ही अप्लाई कर सकते है।  या फिर आप CSC सेंटर पर जाकर भी मात्र 30 रूपये के भुगतान करके इसको ऑनलाइन करवा सकते है। या तहसील में भी ऑनलाइन करवा सकते है।

Important Links for Income Certificate Haryana

DocumentsClick Here
Saral PortalClick Here
E Disha PortalClick Here
KSM SaralClick Here
CSC LocatorClick Here
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FAQ

Q. इनकम सर्टिफिकेट हरियाणा कितने दिन तक वैध है।

Ans. इनकम सर्टिफिकेट एक बार बनवाने के बाद कम से कम 6 माह तक तथा अधिकतम 1 वर्ष तक वैध होता है।  ये अवधि वो डिपार्टमेंट तय करता है जो इसकी डिमांड कर रहा है। 

 

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