हरियाणा श्रमिक मकान खरीद / निर्माण ऋण योजना 2025 – ऑनलाइन आवेदन करें ₹2 लाख ब्याज मुक्त ऋण हेतु

हरियाणा श्रमिक मकान खरीद / निर्माण ऋण योजना 2025

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Overview

हरियाणा श्रमिक मकान खरीद / निर्माण ऋण योजना 2025 – ऑनलाइन आवेदन करें ₹2 लाख ब्याज मुक्त ऋण हेतु

हरियाणा श्रमिक मकान ऋण योजना 2025 (Haryana Labour Home Loan Yojana 2025) हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के पंजीकृत निर्माण कामगारों (BOCW Workers) को अपना घर बनाने या खरीदने में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत श्रमिकों को ₹2,00,000/- तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। यह ऋण श्रमिक अपने मकान के निर्माण, खरीद या मरम्मत के लिए उपयोग कर सकते हैं।

हर इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों के लिए यह सपना पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग, हरियाणा (Labour Department, Haryana) ने यह विशेष योजना शुरू की है।

 
विवरणजानकारी
योजना का नामहरियाणा श्रमिक मकान ऋण योजना 2025
विभागश्रम विभाग, हरियाणा
लाभार्थीपंजीकृत निर्माण कामगार (BOCW)
ऋण राशि₹2,00,000/- ब्याज मुक्त ऋण
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhrylabour.gov.in

महत्वपूर्ण तिथियाँ

घटनातिथि
आवेदन प्रारंभहमेशा खुला
आवेदन की अंतिम तिथिहमेशा खुला (रात 11:59 बजे तक)

आवेदन शुल्क

👉 सभी वर्गों के लिए कोई शुल्क नहीं


पात्रता 

मानदंडविवरण
सदस्यता अवधिकम से कम 5 वर्ष की नियमित सदस्यता
अधिकतम आयु52 वर्ष (ताकि 60 वर्ष से पहले ऋण चुकाया जा सके)
अन्य शर्तआवेदक, पत्नी या बच्चे के नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए
आवेदन की सीमाकेवल एक बार जीवन में

योजना के लाभ

₹2,00,000/- तक ब्याज मुक्त ऋण
✔ मकान की खरीद या नए निर्माण के लिए सुविधा
✔ अधिकतम 8 वर्षों में ऋण वापसी
✔ जीवन में केवल एक बार उपलब्ध सुविधा


आवश्यक दस्तावेज़

  • पहचान पत्र (आधार कार्ड / वोटर कार्ड)

  • पासबुक की प्रति

  • राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति

  • निवास प्रमाण पत्र

  • भूमि कर रसीद / स्वामित्व प्रमाण पत्र

  • मकान के मूल्यांकन और आयु प्रमाण पत्र (यदि मरम्मत हेतु)

  • योजना और अनुमान का दस्तावेज़

  • स्वयं की घोषणा कि घर का मालिक न तो आवेदक है, न पत्नी या बच्चे


योजना के लाभ

₹2,00,000/- तक ब्याज मुक्त ऋण
✔ मकान की खरीद या नए निर्माण के लिए सुविधा
✔ अधिकतम 8 वर्षों में ऋण वापसी
✔ जीवन में केवल एक बार उपलब्ध सुविधा


आवेदन प्रक्रिया

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं  hrylabour.gov.in

  2. “E-Services” सेक्शन में जाकर पंजीकरण (Registration) करें।

  3. लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।

  4. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

  5. फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट निकाल लें।

हरियाणा श्रमिक मकान खरीद / निर्माण ऋण योजना 2025

क्यों खास है हरियाणा श्रमिक मकान ऋण योजना 2025?

  1. बिना ब्याज का ऋण – किसी भी बैंक या संस्था से लिया गया लोन ब्याज सहित चुकाना पड़ता है, लेकिन इस योजना में ब्याज शून्य है।

  2. सरकारी सुरक्षा – यह योजना पूरी तरह हरियाणा सरकार द्वारा संचालित है, इसलिए पूरी तरह सुरक्षित है।

  3. गरीब श्रमिकों के लिए मदद – वे श्रमिक जो किराए पर रहते हैं या झुग्गी में रहते हैं, वे अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं।

  4. सामाजिक सुरक्षा – यह योजना श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम है।


निष्कर्ष

हरियाणा श्रमिक मकान ऋण योजना 2025 (Haryana Labour Home Loan Yojana 2025) वास्तव में एक क्रांतिकारी पहल है। यह उन श्रमिकों के लिए वरदान है, जिनके पास खुद का घर नहीं है। इस योजना से उन्हें न सिर्फ घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उनका जीवन भी सुरक्षित और स्थिर बनेगा।

 अगर आप पंजीकृत श्रमिक हैं और पात्रता मानदंड पूरे करते हैं, तो तुरंत आवेदन करें और ₹2,00,000/- ब्याज मुक्त ऋण का लाभ उठाएँ।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1. हरियाणा श्रमिक मकान ऋण योजना 2025 में कितनी राशि मिलेगी?
✔ पंजीकृत श्रमिकों को ₹2,00,000/- ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।

Q2. इस योजना का लाभ कितनी बार मिलेगा?
✔ केवल एक बार जीवन में

Q3. इस योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है?
✔ अधिकतम 52 वर्ष

Q4. आवेदन कैसे करना है?
✔ आवेदन केवल ऑनलाइन hrylabour.gov.in पर करना होगा।


मुख्य कार्यालय का पता

श्रम विभाग, हरियाणा
BOCW वेलफेयर बोर्ड,
चंडीगढ़ – 160017

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