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हरियाणा पिछडे वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम

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हरियाणा पिछडे वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम

विभाग नाम हरियाणा पिछडे वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम
योजना की श्रेणी स्व० रोजगार
योजना का क्षेत्र हरियाणा 
लाभार्थी हरियाणा वासी 

अन्तोदय योजनाएँ

Sr. No.योजना का नाम 
1 .अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए सावधि ऋण योजना क्रेडिट लाइन 1

मुख्य बिंदु :

आवेदक हरियाणा का निवासी हो। 
आयु : 18 से 55 वर्ष। 
आवेदक की सालाना आय 98000(ग्रामीण) तथा 120000(शहरी)  से कम हो। 
वार्षिक वित्तीय लाभ: Rs. 60,000 से 80,000 रूपये। 

2.

पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए सावधि ऋण योजना। 

मुख्य बिंदु :

आवेदक हरियाणा का निवासी हो। 
आयु : 18 से 55 वर्ष। 
आवेदक की सालाना आय 300000  से कम हो। 
वार्षिक वित्तीय लाभ: Rs. 60,000 से 80,000 रूपये। 

3. 

दिव्यांगजनो के लिए सेवा और व्यापार क्षेत्र में लघु व्यवसाय योजना/दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना

मुख्य बिंदु :

आवेदक हरियाणा का निवासी हो। 
विकलांगता 40% से कम होनी चाहिए। 
आयु : 18 से 55 वर्ष। 
आवेदक की सालाना आय 300000  से कम हो। 
वार्षिक वित्तीय लाभ: Rs. 60,000 से 80,000 रूपये। 

दस्तावेज

  1. आधार कार्ड। 
  2. राशन कार्ड। 
  3. हरियाणा निवासी हो। 
  4. केटेगरी सर्टिफिकेट। 
  5. आवेदक का फोटो। 
  6. फॅमिली आई0 डी0 । 

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