योजना : दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कौशल प्रशिक्षण व नियुक्ति
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना | |
विवरण :दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY), ग्रामीण विकास मंत्रालय का कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति कार्यक्रम। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के गरीब युवाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने और उन्हें प्रमुखता के माध्यम से स्थायी रोजगार पर बढ़ावा देती है। यह योजना कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक अद्वितीय स्थान रखती है। इसमें नियुक्ति के बाद ट्रैकिंग, प्रतिधारण और करियर की प्रगति के लिए प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं। | |
फ़ायदे :DDU-GKY के तहत कौशल और नियुक्ति में आठ अलग-अलग चरण शामिल हैं।
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DDU – GKY योजना की विशेषताएं :
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पात्रता :ग्रामीण युवा जो गरीब हैं, DDU-GKY के लिए लक्षित समूह 15-35 आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवा हैं। हालांकि, महिला उम्मीदवारों, और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों दिव्यांग व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर और अन्य विशेष समूहों जैसे पुनर्वास, बंधुआ मजदूरी, तस्करी के शिकार, हाथ से मैला ढोने वाले, ट्रांसजेंडर, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों, आदि से संबंधित उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा आयु 45 वर्ष होगी। गरीबी भागीदारियों की पहचान (पी.आई.पी.) नामक प्रक्रिया द्वारा गरीबों की पहचान की जाएगी, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों की मौजूदा सूची के अलावा, मनरेगा श्रमिक परिवारों के युवाओं, अंत्योदय अन्ना स्कीम के जरिए गरीबो पहचान की जाएगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर केंद्रित राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50% धन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुपात के साथ समय-समय पर एम.ओ.आर.डी. द्वारा तय किया जाएगा। अल्पसंख्यक समूहों के लाभार्थियों के लिए और 15% धनराशि अलग रखी जाएगी। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 3% लाभार्थी दिव्यांग समूह में से हों। कवर किए गए व्यक्तियों में से एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए। दिव्यांग लोगों के मामले में, अलग से प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने होंगे। इन परियोजनाओं के अलग-अलग प्रशिक्षण केंद्र होंगे और यूनिट की लागत इन उल्लिखित दिशानिर्देशों से अलग होगी। | |
विशेष समूह :पुनर्वासित बंधुआ मजदूर, तस्करी के शिकार, ट्रांसजेंडर, हाथ से मैला ढोने वाले और अन्य कमजोर समूहों के लिए, राज्यों को ऐसी रणनीतियां विकसित करनी होंगी जो विशेष समूहों की पहुंच के मुद्दों को संबोधित करती हैं और जो आमतौर पर छूट जाते हैं। उनकी चुनौतियों और भागीदारी की बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक सकारात्मक कार्रवाई की प्रकृति को राज्य द्वारा प्रस्तावित कौशल कार्य योजना में शामिल करना आवश्यक है। जो सुनने और बोलने में असमर्थ है, चलने-फिरने में अक्षम हैं और देख नहीं पाते हैं, संभावित नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक होगा कि उन्हें नौकरी की नियुक्ति मिले। शारीरिक रूप से अक्षमता वाले लोगों की नियुक्ति से जुड़े प्रशिक्षण पर एक नोट वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। जिसका लिंक नीचे दिया गया है। | |
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन :इच्छुक पात्र व्यक्ति लिंक के माध्यम से अप्लाई कर सकते है। | |
आवश्यक दस्तावेज़ :
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