योजना का उद्देश्य:इस योजना का उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करना है, प्रत्याशित कृषि आय के साथ-साथ घरेलू जरूरतों के अनुरूप विभिन्न आदानों की खरीद में सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों की वित्तीय सहायता करना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों के बैंक खातों में हर वर्ष 6000/- रुपये की राशि सीधे ऑनलाइन जारी करती है। जो कि 2000 रूपये हर चार महीने के हिसाब से मिलेगी।
योजना का लाभ: - मई 2019 में लिए गए कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सभी भूमि धारक पात्र किसान परिवारों को इस योजना के तहत लाभ देना है। संशोधित योजना में लगभग 2 करोड़ और किसानों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिससे पीएम-किसान का कवरेज लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों किसानों तक बढ़जाएगी ।
- इस योजना के अंतर्गत, 2 हेक्टेयर तक की कुल कृषि योग्य जोत वाले सभी किसान परिवारों को वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें प्रत्येक चार महीने में तीन समान किस्तों में देय प्रति परिवार हर वर्ष 6000 रुपये का लाभ है।
योग्यता की शर्तें:जिन लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे - सभी संस्थागत भूमिधारक।
- किसान परिवार जिसमें इसके एक या एक से अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री तथा लोकसभा / राज्यसभा / राज्य विधान सभा /राज्य विधान परिषद के पूर्व तथा वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व एवं वर्तमान महापौर, जिला पंचायत के पूर्व तथा वर्तमान अध्यक्ष भी योजना के पात्र नहीं होंगे।
- मल्टी टास्किंग स्टाफ / श्रेणी IV / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर बाकी केंद्र/ राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों केंद्रीय या राज्य पीएसई और सरकार के तहत संलग्न कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी।
- उपर्युक्त श्रेणी के सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ / श्रेणी IV / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- आयकर का भुगतान करने वाले।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत व्यक्ति योजना में पात्र नहीं होगा
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किसान को लाभ:योजना का वित्तीय लाभ रु. 6000 प्रति वर्ष प्रति परिवार को तीन समान किश्तों में 2000 रुपये हर चार महीने के रूप में प्रदान किया जायेगा। |
पात्रता:सभी भूमिधारी किसान, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, वे इस योजना योजना के तहत लाभ लेने के पात्र हैं। |
आवश्यक दस्तावेज :- आधार कार्ड मोबाइल से लिंक हो।
- जमीन का कागज।
- बचत बैंक खाता।
आवेदन कैसे करे : - CSC के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें :
- VLE किसान का पंजीकरण विवरण जैसे, राज्य, जिला, उप-जिला ब्लॉक, और गांव, आधार संख्या में कुंजी, लाभार्थी का नाम, श्रेणी, बैंक विवरण, भूमि पंजीकरण आईडी और आधार पर लिखित जन्म तिथि का पूरा विवरण भरेगा।
- CSC VLE भूमि विवरण जैसे सर्वेक्षण / कहता नंबर, खसरा नं और भूमि का क्षेत्रफल भूमि जोत के कागजात में उल्लेख के अनुसार पोर्टल पर डालेगा।
- उसके बाद भूमि, आधार, बैंक पासबुक जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड किया जायेगा।
- स्व-घोषणा आवेदन पत्र को स्वीकार करें तथा सेव करें।
- उसके बाद सीएससी आईडी से भुगतान किया जायेगा।
- आधार संख्या के माध्यम से लाभार्थी की स्थिति की जाँच की जा सकती है लिंक निचे दिया गया है।
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