Birth Certificate Kaise Banaye | जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाये

Birth Certificate | जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन 

दोस्तों अगर आप अपना या अपने किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र / Birth Certificate बनाना चाहते है तो आप इस पोस्ट को पूरा पढ़े, इस पोस्ट में दी गई जानकारी से आप भारत के किसी भी राज्य के किसी भी नागरिक का बर्थ सर्टिफिकेट / Birth Certificate बना सकते है। मैंने इस पोस्ट में बर्थ सर्टिफिकेट से सम्बंधित पूरी जानकारी दी है इससे सम्बंधित किसी अन्य जानकारी के लिए अपना सवाल कमेंट करें। 

Birth Certificate / जन्म प्रमाण पत्र क्या है ? :

Birth Certificate या जन्म प्रमाण पत्र एक जरुरी दस्तावेज है, जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति की उसके जन्म से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी को प्रमाणित किया जा सकता है । जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके माता-पिता को यहाँ दस्तावेज स्थानीय सरकार द्वारा दिया जाता है ,जिसमे में बच्चे के माता-पिता, जन्म के समय, जन्म स्थान, जन्म तिथि और उसकी नागरिकता से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विवरण इसमें अंकित होते हैं। यह राज्य द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण वैध दस्तावेज है। जन्म प्रमाण पत्र / बर्थ सर्टिफिकेट  के आधार पर कोई व्यक्ति अपने अन्य सभी दस्तावेज बनवा सकता है ।

Birth Certificate / जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग :

  • स्कूल ,कॉलेजो जैसे किसी भी शिक्षण संसथान में प्रवेश लेने के लिए ।
  • आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइवर लाइसेंस आदि बनवाने के लिए।
  • राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम दर्ज करवाने के लिए। 
  • रिहायसी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। 
  • मूल मतदाता सूची / वोटर कार्ड बनवाने के लिए। 
  • विभिन्न कल्याण कारी योजनाओ का लाभ लेने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। 
  • किसी भी स्थान पर आयु को प्रमाणित करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का उपयोग किया जा सकता है। 

Birth Certificate / जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दस्तावेज :

जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दो तरह के आवेदक हो सकते हैं। 

  1. जन्म के 21 दिनों के अंदर:
    जिन बच्चो का अभी जन्म हुआ है उनके अभिभावक 21 दिनों के अंदर निशुल्क अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते है। आवश्यक दस्तावेज नीचे दिए गए है। 
    माता-पिता का पहचान पत्र या आधार कार्ड।
    बच्चे के जन्म का प्रमाण जो अस्पताल द्वारा दिया गया हो ।
  2. जन्म के 21 दिन बाद:
    जिन लोगो के जन्म के समय जन्म प्रमाण पत्र नहीं बने वे बाद में भी जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते है। जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज नीचे दिए गए है। 
    व्यक्ति के जन्म का स्थान, तारीख और समय का शपथ पत्र ।
    पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि।  
    मोबाइल नंबर ।
    पासपोर्ट साइज फोटो ।

Birth Certificate / जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करे :

बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों द्वारा में से किसी भी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो।  

केंद्र सरकार की Birth & Death registration सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने राज्य की वेबसाइट से एप्लीकेशन देना होगा क्योकि केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट पर सीधा रजिस्ट्रेशन कुछ राज्यों  के लिए अब बंद कर दिया गया है।  

केंद सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए निचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करें। 

  • वेबसाइट पर जाने के बाद  होम पेज पर यूजर लॉगिन वाले सेक्शन में signup पर क्लिक करें। 
  • Sign Up करने के लिए फॉर्म में अपनी सभी जरुरी जानकारी को दर्ज करें। 
  • Place of Occurence of Birth के सेक्शन में अपना राज्य, डिस्ट्रिक्ट ,सब डिस्ट्रिक्ट ,विलेज ,रजिस्ट्रेशन यूनिट आदि को ठीक से भरें। 
  • सभी डिटेल्स भर कर कैप्चा कोड एंटर करें, और रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करें।
  • सफल रजिस्ट्रेशन होने पर अगले पेज में आवेदक को USER ID ,PASSWORD मिल जायगा। 
  • USER ID ,PASSWORD दर्ज करके लॉगिन करें ।
  • अगली आवेदक की स्क्रीन में नया पेज दिखाई देगा । नए पेज में आपको सबसे पहले Birth वाले ऑप्शन को क्लिक करना है।
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा ,रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी जानकारिया दर्ज करें जैसे नाम ,जन्म स्थान ,डिट्रिक्ट ,स्टेट ,जन्म तिथि ,अस्पताल का नाम ,एड्रेस से संबंधित जानकारी आदि।
  • अब आवश्यक दस्तावेज व शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करे तथा सबमिट बटन में क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके मोबाइल नंबर में birth certificate registration number प्राप्त हो जायेगा। 
  • इस रजिस्ट्रेशन नंबर की सहायता से आवेदक birth certificate को प्राप्त कर सकते है। इसके लिए आपको ये सारे दस्तावेज इकठ्ठा करके नजदीकी जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमा करवाने होंगे।  उसके 7 – 21 दिन बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र मिल जायेगा।   

इसके अलावा आप राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा को भी इस्तेमाल कर सकते है।  सभी राज्यों के लिए Birth Certificate / जन्म प्रमाण पत्र बनाने के वेबसाइट का लिंक निचे दिया गया है।  

किसी भी राज्य का Birth Certificate / जन्म प्रमाण पत्र बनाये। 

Sr No. State WebsiteSr No. State Website
1HaryanaClick Here15BiharClick Here
2UttrakhandClick Here16KarnatakClick Here
3Himachal PradeshClick Here17GujratClick Here
4PunjabClick Here18DelhiClick Here
5ChhatisgarhClick Here19MPClick Here
6RajasthanClick Here20UPClick Here
7BangalClick Here21Andhra PradeshClick Here
8TripuraClick Here22Arunachal PradeshClick Here
9J & KClick Here23KeralClick Here
10TelanganaClick Here24MijoramClick Here
11OdishaClick Here25GoaClick Here
12TemilnaduClick Here26AasamClick Here
13MaharashtraClick Here27Daman & DiwClick Here
14JharkhandClick Here   

Birth Certificate / जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े कुछ मत्त्वपूर्ण सवाल तथा उनके जवाब :

प्रश्न: जन्म प्रमाण पत्र कौन जारी करता है ?
उत्तर: जन्म प्रमाण पत्र भारत सरकार दवारा जारी किया जाता है। 

प्रश्न: जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाये या ऑफलाइन ?
उत्तर: जन्म प्रमाण पत्र को दोनों माध्यमों से बनवाया जा सकता है। 

प्रश्न: आवेदन करने के कितने दिनों बाद सर्टिफिकेट प्राप्त हो जायेगा ?
उत्तर: 7 से लेकर 21 दिनों के भीतर आपका जन्म प्रमाणपत्र आ जाएगा। 

प्रश्न: Birth Certificate से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
उत्तर: जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं या ई -मेल कर सकते हैं – ई-मेल- srocrs.rgi@.nic.in
फोन नंबर- 011-26107616

प्रश्न: जन्म प्रमाण पत्र में नाम नहीं है तो क्या करें ?
उत्तर: Name Inclusion का फॉर्म अप्लाई करें। (हरियाणा से सम्बंधित वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें )

प्रश्न: बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन के लिए कौन सा फॉर्म अप्लाई करे ?
उत्तर: Correction in Birth Certificate का फॉर्म अप्लाई करें। 

प्रश्न: जन्म प्रमाण पत्र की फीस कितनी है ?
उत्तर: अलग – अलग राज्य के अनुसार फीस अलग – अलग हो सकती है, लेकिन फीस केवल नाम मात्र ही होती है। 

प्रश्न: हरियाणा राज्य का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाये ?
उत्तर: वीडियो देखे Click Here

प्रश्न: जन्म प्रमाण पत्र में नाम कितने वर्ष तक चढ़वाया जा सकता है ?
उत्तर: केवल 15 वर्ष तक।  

जन्म प्रमाण पत्र / बर्थ सर्टिफिकेट से सम्बंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट में अपना सवाल पूछे। 

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