हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट || Haryana Domicile

हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट कैसे बनाये 

Quick Overview :- दोस्तों जिस जगह पर आप रहते है।  उसको आधिकारिक रूप से साबित करने किए लिए आपको एक दस्तावेज की होती है।  इस दस्तावेज के लिए आप अपनी राज्य सरकार दवारा प्रदान किये गए माध्यम का प्रयोग कर सकते है । सभी राज्यों में रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए प्रोसेस थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। रेजिडेंट सर्टिफिकेट को अलग अलग नामो से जाना जाता है। दोस्तों इस पोस्ट में आपको haryana Domicile के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी।

    • निवास प्रमाण पत्र,
    • रेजिडेंस सर्टिफिकेट,
    • अधिवास प्रमाण पत्र,
    • डोमिसाइल सर्टिफिकेट आदि।

यह आपके किसी पर्टिकुलर स्थान का निवासी होने का सबूत होता है। जब किसी जगह पर 10 – 15 सालों से कोई व्यक्ति रह रहा होता है, तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। इस लेख में हम हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाने के बारे में जानेंगे।

    1. हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट क्या है।

हरियाणा प्रदेश  में अपनी निवासिता साबित करने के लिए आपको हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना होगा।

हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट का प्रारूप नीचे दिया गया है।  समय के अनुसार इसके प्रारूप में थोड़ा बहुत बदलाव भी हो सकता है।हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट कैसे बनाये

 

 

 

 

 

 

 

हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट 

  1. हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट क्यों और कहा चाहिए।
    i. अगर साधारण रूप से देखा जाये तो आपको रेजिडेंट सर्टिफिकेट की जरुरत तब पड़ती है जब आपको कोई सरकारी कार्य करवाना हो। जैसे
    ii. किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो।  जैसे पेंशन, सब्सिट्डी, लोन, स्कालरशिप  या अन्य कोई भी योजना हो।
    iii. किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना हो ।  या और कोई भी अन्य सरकारी कार्य हो।
    iv. किसी शिक्षण संसथान में एडमिशन के लिए आपसे रेजिडेंट सर्टिफिकेट माँगा जा सकता है।
    v. इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहा पर आपसे रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स की मांग की जा सकती है। जैसे किसी की सर्विस का नया कनेक्शन लेना हो आदि।
  2. हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट कहा से बनवाये।

    दोस्तों हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कई माध्यम मिल जायेंगे जिनका आप अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते है।  सभी तरीको की जानकारी विस्तार से निचे दी गई है।

    i. सरकारी दफ्तर या सरकारी ई सेवा केंद्र: यह केंद्र आपको आपके शहर की तहसील में मिल जायेगा।  यहाँ पर अपने मांगे गए सभी दस्तावेज जमा करवाने होंगे तथा उसके बाद वह पर मौजूद क्लर्क आपका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करेगा।  उसके बाद वो आपको फॉर्म अप्लाई करने की स्लिप दे सकता है तथा आपको एक निर्धारित समय (अधिकतम 7 दिन ) देगा की आपको आपका सर्टिफिकेट जायेगा।

    ii. CSC / अटल सेवा केंद्र से : यदि आप तहसील में जाकर अपना हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते तो आप नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर जाकर अपना फाइल बनवा कर वही पर जमा भी करवा सकते है। अटल सेवा केंद्र पर आपको आपका सर्टिफिकेट 1 – 2 दिन में मिल जाता है।  नजदीकी CSC या अटल सेवा केंद्र को ढूंढ़ने के लिए आप CSC लोकेटर का इस्तेमाल कर सकते है।

    iii. अपने आप / खुद : दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप खुद भी अपना सर्टिफिकेट बना सकते है।  इसके लिए आपको पहले इसका पूरा प्रोसेस समझना होगा।  उसके बाद आप इसको खुद भी अप्लाई कर सकते है।  पूरा प्रोसेस जानने के लिए आप सहायक वीडियो निचे देख सकते है।

  3. हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या डाक्यूमेंट्स चाहिए।

    हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको निम्म दस्तावेजों को आवयश्कता होगी।

    i. पहचान एवं नागरिकता का सबूत निचे दिये गए में से कोई भी एक

    ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड

    ii. रिहायशी का सबूत निचे दिये गए में से कोई भी एक

    पासपोर्ट , वोटर कार्ड, विभागीय पहचान पत्र (सरकारी कर्मचारी के लिए), बिजली का बिल आवेदक के नाम

    पूर्व सत्यापन रिपोर्ट
    ग्रामीणशहरी

    नम्बरदार की रिपोर्ट

    पटवारी की सत्यपन  रिपोर्ट

    पार्षद

    नगरपालिका / नगरनिगम की सत्यापन रिपोर्ट

    iii. आवेदक का लाइव फोटो (नोट कंप्यूटर से स्कैन किया हुआ मान्य नहीं होगा )

    यदि आवेदक महिला है तो उसका  पति 15 वर्ष से उस पते का स्थायी निवासी हो।

     

    iv Family ID (आप इन दस्तावेजों के जानकारी आधिकारिक वेबसाइट KSM Saral पर भी देख सकते है।)

  4. हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट कितने दिन तक वैध है।

    हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट एक बार बनवाने के बाद यह लाइफ टाइम तक वैध है या फिर जब तक एप्लिकेंट अपने पता नहीं बदलता तब तक वैध है।

  5. हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड करे।

    दोस्तों एक बार जब आपका हरीयाणा रेजिडेंट सर्टफिकेटे बन जाता है तो उसको आप दोबारा कभी भी डाउनलोड कर सकते है उसके लिए आपको e-disha की वेबसाइट पर जाना होता तथा स्टेटस ऑफ़ एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट की  EDisha ID / Saral ID डालनी होगी जिससे आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जायेगा। इसी के साथ अगर आप अपने सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन करना चाहते है तो वेर्टिफिकेशन पर क्लिक करके उनकी वेरिफिकेशन भी कर सकते है।  हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के सहायक वीडियो निचे देखा जा सकता है।

  6. हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए कितना चार्ज लगता है।

हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपका मुख्या खर्चा फाइल तैयार करवाने का है।  जिसमे आपसे टाइपिस्ट 40 – 60 रूपये तक मांग सकते है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो ये फाइल आप खुद भी प्रिंट करके इनको पैन से भर कर सत्यापित करवा सकते हो जिसके लिए आपको कही जाने की जरुरत नहीं होगी।  जिसके लिए जो जो पेज आपको चहियेगे उनका लिंक आपको निचे मिल जायेगा

लेकिन कुछ तहसीलो में ये फॉर्मेट अलग भी हो सकता है तो पहले पता कर ले की आपको फाइल किस फॉर्मट में तैयार करवानी है।  अगर हमारे दवारा दिए गए फॉर्मेट को मान्य करते है तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते है।

फाइल में दिए गए पेज जो भरने तथा सत्यापन की विधि जानने के लिए आप ऊपर दिया गया वीडियो ध्यान से देखे।

फाइल तैयार होने के बाद फाइल सत्यापन करवाना है तथा फिर ऑनलाइन अप्लाई करवाना है या करना है।  ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप खुद अपना रजिस्ट्रेशन Saral Portal पर कर सकते है तथा अपने कोई भी डॉक्यूमेंट खुद ही अप्लाई कर सकते है।  या फिर आप CSC सेंटर पर जाकर भी मात्र 30 रूपये के भुगतान करके इसको ऑनलाइन करवा सकते है। या तहसील में भी ऑनलाइन करवा सकते है।

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