मुख्य मंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है । इस योजना, के अंतर्गत समाज के वंचित क्षेत्रों के लोगो का भविष्य सुरक्षित करने और जीवन को सुनिश्चित करने, दुर्घटना बीमा और हरियाणा के किसानों और असंगठित श्रमिको के लिए सुनिश्चित पेंशन देने की दिशा में कार्य किया गया है । इस योजना के अंदर योजना सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 6000 रुपये प्रति वर्ष के लाभ के लिए पात्र बनाया गया है।
- सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जिनकी सालाना आय .1,80,000 / – से कम है।
- जिनके पास भूमि जोत 2 हेक्टेयर से कम है।
- 1.5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यापारी । इस योजना में लाभ पात्र बन सकते है।
प्रधानमंत्री की योजनाओ से सम्बन्ध :-
प्रधानमंत्री बीमा योजनाएँ |
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योजना का नाम |
Age | Benefits | Premium |
18-50 | Life Cover of Rs. 2 lakhs | Rs. 436 / Year | |
18-70 | Risk Coverage Rs. 2 lakhs | Rs. 20 / Year | |
प्रधानमंत्री पेंशन योजनाएँ |
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18 – 40 | Pension Rs. 3000 /- Month after age 60 Years | Rs. 55 to 200 Per Month. | |
18-40 | Pension Rs. 3000 /- Month after age 60 Years | Rs. 55 to 200 Per Month. | |
18-40 | Pension Rs. 3000 /- Month after age 60 Years | Rs. 55 to 200 Per Month. | |
साथ ही प्रधानमंत्री बीमा योजना के प्रीमियम की राशि बढ़ी। PMJJBY का प्रीमियम 330 की बजाये अब 436 कर दिया गया है। PMSBY का प्रीमियम 12 रूपये की बजाये 20 रूपये कर कर दिया गया है। |
तो हरियाणा सरकार ने एक तरकीब निकाली ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन पेंशन योजनाओ तथा बीमा योजनाओ में हिस्सा ले। उस तरकीब का नाम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना रखा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर ने घोषणा कर दी की हरियाणा का जो भी पात्र निवासी प्रधानमंत्री की इन योजनाओ में हिस्सा लेगा। उनका जो प्रीमियम हर महीने या साल में जो भी उनके अकाउंट से कटेगा उसके लिए हरियाणा सरकार प्रत्येक परिवार को 6000 रूपये सालाना भुगतान करेगी।
योजना के लाभ :
- मुख्यमंत्री परिवार समृधि योजना हरियाणा में लाभार्थी परिवार को सालाना 6000 रूपये दिए जायेंगे।
- इस योजना का लाभ सिर्फ हरियाणा के उम्मीदवारों को मिलेगा।
- आवेदक यदि पेंशन योजना में आवेदन करता है तो 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रूपये दिए जायेंगे।
- लाभार्थियों को राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- पात्र आयु वर्ग में कम से कम परिवार के किसी एक सदस्य को पेंशन मिलेगी।
- हरियाणा के लगभग 15 से 20 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा।
- यह योजना एक 1.5 करोड़ वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यवसायी को भी कवर करती है।
- प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत 2 रूपये लाख का बीमा कवर मिलता है।
योजना से जुडी कुछ महत्त्व पूर्ण बातें |
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना |
किसने शुरु की | CM मनोहरलाल खट्टर |
राज्य | हरियाणा |
लाभार्थी | हरियाणा निवासी |
लाभ | 6000 रूपये की आर्थिक सहायता सालाना |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://cm-psy.haryana.gov.in/#/ |
मुख्यमंत्री परिवार समृधि योजना हरियाणा लाभ के विकल्प :
Age 18 to 40 years – के लिए 4 विकल्प है
- 6000 रूपये की धनराशि 2000 रूपये की 3 किश्तों में वित्तीय सहायता के रूप में सीधे अकाउंट में प्रदान की जाए।
- लाभार्थी परिवार द्वारा नामित सदस्य को शामिल होने के 5 साल बाद 36,000 रुपये मिलें।
- 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, लाभार्थी को मासिक आधार पर 3,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच पेंशन होगी ।
- परिवार के निर्वाचित सदस्यों को रु। 15,000 से रु, 5 साल बाद 30,000। एक लाभार्थी बीमा कवर का विकल्प चुन सकता है, जिसमें हरियाणा सरकार प्रीमियम का भुगतान करती है।
Age 40 to 60 वर्ष आयु के लिए 2 विकल्प है।
1. 2,000 की 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रु
2. 5 साल बाद 36,000 रु
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana का उद्देश्य क्या है ?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन गरीब लोगो को सहायता पहुंचना है जो किसी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है तथा जब उनकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी तो उनको कही से भी पेंशन मिलने की कोई उम्मीद नहीं है इस अवस्था में ये योजनाएँ उस व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी तथा अगर किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को बिमा के रूप में कुछ राशि मिल जाती है। अतः इस योजना का उद्देश्य हरियाणा के कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृधि योजना के लिए मुख्य दस्तावेज तथा पात्रता :
- आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
- परिवार की वार्षिक आय 1 ,80 ,000 रूपये से कम होनी चाहिए ।
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो ।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- फॅमिली आई डी
- बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए।
- उपर्युक्त प्रधानमंत्री बीमा योजनाओ में से परिवार का सभी पात्र सदस्यों के दोनों के बीमें होने चाहिए।
- प्रधानमंत्री पेंशन योजनाओ में से एक परिवार को पेंशन योजना लेनी होगी ।
परिवार समृधि योजना हरियाणा आवेदन कैसे करे :-
- आवेदन करने से पहले आपको बता दू कि इस पोर्टल पर केवल ऑपरेटर ही लोग इन कर सकता है जिनको आई डी & पासवर्ड दिया गया है वो ही इस वेबसाइट पर नए आवेदन के लिए रजिस्टर कर सकते है।
- ऑपरेटर लॉगिन बटन पर क्लिक करे। तथा अपना यूजर नाम एंड पासवर्ड डाले।
- पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद अप्लाई स्किम पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपसे फॅमिली आई डी का Yes, No का विकल्प पूछेगा । आपको इस पर yes पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास family id नहीं है तो आप no पर क्लिक कर सकते हैं।
- Yes पर क्लिक करने के बाद आपको Family ID नंबर दर्ज करना होगा । और सर्च के बटन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपके सामने आपके परिवार की आईडी खुल जाएगी। फिर आप पूछी गई जानकारी अच्छे से भरे तथा सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दें।
- आवेदन फॉर्म में पूरी जानकारी परिवार के सभी सदस्यों के अनुसार दर्ज करे ।
- आवेदन फॉर्म प्रिंट पूरा करना के बाद सबमिट कर दे तथा उसका प्रिंट आउट निकल कर उसको चेक करके इनके आवेदक के सिग्नेचर करवा कर पुनः इसको स्कैन करके अपलोड कर दे। इस प्रकार आपका फॉर्म कम्पलीट हो जायेगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की किस्ते नहीं आ रही तो एप्लीकेशन के स्टेटस कैसे चेक करे।
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